एमपी के पूर्व डिप्टी सीएम के बहू-बेटे को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के बेटे और बहू को आजीवन कारावास की सजा

मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे हरभजन कंवर और उनकी पत्नी धनकुंवर को छत्तीसगढ़ की एक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा 2021 में हुए एक हत्याकांड के मामले में दी गई, जिसमें दोनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर परिवार के तीन लोगों की हत्या की थी।

मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा गांव का है, जहां आरोपियों ने हरीश कंवर (40), उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर (35) और उनकी 4 वर्षीय बेटी यशिका की हत्या की थी। हमलावरों ने धारदार हथियारों से इन लोगों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार किए थे।

कोर्ट ने इस मामले में हरभजन कंवर (52), उनकी पत्नी धनकुंवर (39), उनके बहनोई परमेश्वर कंवर (31), रामप्रसाद मन्नेवार (31), और सुरेंद्र सिंह कंवर को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश), 34 और अन्य प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्यारेलाल कंवर, जो 1993 में मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री बने थे, 1985 तक अविभाजित मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे। वे दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुभाष यादव के साथ डिप्टी सीएम बनाए गए थे।

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